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सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया: सहकारी समितियों को सदस्य को RTI रिकॉर्ड सौंपना अनिवार्य

सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि सहकारी समितियाँ अपने सदस्यों से जानकारी छिपा नहीं सकतीं, यदि सहकारी पंजीकरण अधिकारी के पास वह रिकॉर्ड उपलब्ध हो। इस फैसले से सूचना अधिकार अधिनियम का दायरा बढ़ा है, जिससे भारत के विशाल सहकारी क्षेत्र में पारदर्शिता की कमी पर प्रहार हुआ है।

LiveLawOctober 26, 20261 min read
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सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया: सहकारी समितियों को सदस्य को RTI रिकॉर्ड सौंपना अनिवार्य
The Strategic Consequence
This precedent will likely trigger a surge in RTI applications against cooperative banks and housing societies, forcing a nationwide overhaul of their record-keeping and compliance frameworks.

सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय सहकारी समितियों द्वारा पारदर्शिता से बचने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामान्य रक्षा को तोड़ता है। कोर्ट ने कहा कि यदि सहकारी पंजीकरण अधिकारी के पास रिकॉर्ड हैं, तो सहकारी समिति किसी सदस्य को व्यक्तिगत के नाम पर जानकारी देने से इनकार नहीं कर सकती। यह निर्णय एक ऐसी खामी को बंद कर देता है, जिससे कई समितियाँ छाया में काम करती थीं, वित्तीय अनियमितताओं और प्रशासनिक निर्णयों को अपने सदस्यों की निगरानी से बचाती थीं।

यह निर्णय सहकारी सदस्यता के लोकतांत्रिक सिद्धांतों और उनके प्रशासन की नौकरशाही वास्तविकता के बीच लंबे समय से चल रहे तनाव को दर्शाता है। वर्षों से, समितियाँ तर्क देती रही हैं कि सदस्य डेटा निजी है, जिससे नेतृत्व को जवाबदेही से बचने का मौका मिलता है। कोर्ट का तर्क, कि नियामक द्वारा पहुँच सार्वजनिक हित में पारदर्शिता के लिए है, सहकारी समितियों को बंद क्लब के रूप में देखने की धारणा को चुनौती देता है। यह बदलाव समितियों पर यह ज़िम्मेदारी डालता है कि वे रिकॉर्ड को सुरक्षित और सुलभ दोनों तरीकों से रखें, एक मानक जिसे कई पुरानी, कम डिजिटल संगठनों के लिए पूरा करना मुश्किल है।

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व्यावहारिक परिणाम यह है कि सहकारी क्षेत्र में सदस्य-चालित ऑडिट और कानूनी चुनौतियों की संभावना में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। जो सदस्य लंबे समय से अस्पष्ट निर्णय लेने से हाशिये पर महसूस करते थे, अब उनके पास स्पष्टता माँगने का कानूनी साधन है, जैसे कि फंड उपयोग और प्रबंधन प्रथाओं पर। इससे आंतरिक विवादों और शासन सुधारों की लहर आ सकती है, क्योंकि वे नेता जो सूचना असंतुलन पर निर्भर थे, नए निरीक्षण का सामना करेंगे। यह निर्णय एक मिसाल कायम करता है जो अन्य अर्ध-जनसंपत्ति संस्थाओं में भी गूँज सकता है, यह सिद्ध करते हुए कि पारदर्शिता हितधारकों का अधिकार है, न कि प्रशासकों का विशेषाधिकार।

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