फर्जी मेडिकल कोटा प्रमाण पत्रों पर उत्तराखंड हाईकोर्ट सख्त, दिए गहन जांच और कार्रवाई के आदेश
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नीट-यूजी (NEET-UG) दाखिले में फर्जी स्वतंत्रता सेनानी कोटा प्रमाण पत्रों की जांच के लिए एक विशेष समिति गठित करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही अदालत ने इस फर्जीवाड़े में शामिल प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं।

उत्तराखंड में व्यावसायिक शिक्षा दाखिलों में पारदर्शिता बनाए रखने और मेरिट के आधार पर चयन सुनिश्चित करने के लिए हाईकोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। अदालत ने नीट-यूजी (NEET-UG) काउंसलिंग के दौरान इस्तेमाल किए गए स्वतंत्रता सेनानी आरक्षण दावों की जांच के लिए एक विशेष सत्यापन समिति गठित करने का स्पष्ट निर्देश जारी किया है। इस जांच का मुख्य मकसद प्रशासनिक प्रणाली की उन खामियों को उजागर करना है, जिनका फायदा उठाकर अयोग्य उम्मीदवारों ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे मेडिकल सीटें हासिल कीं और राज्य की प्रवेश प्रक्रिया की साख को नुकसान पहुंचाया।
हाईकोर्ट के इस रुख ने आरक्षण दस्तावेजों के सत्यापन के लिए जिम्मेदार प्रशासनिक विभागों की गंभीर लापरवाही को उजागर कर दिया है। दोषी अधिकारियों की सीधे जवाबदेही तय करने और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश देकर अदालत ने मेडिकल दाखिलों में भ्रष्टाचार पर 'जीरो टॉलरेंस' का संदेश दिया है। यह फैसला योग्य उम्मीदवारों के हक और प्रशासनिक भ्रष्टाचार के बीच जारी खींचतान को भी सामने लाता है।
इस आदेश का तात्कालिक प्रभाव यह होगा कि फर्जी तरीके से लिए गए दाखिले रद्द किए जा सकते हैं, जिससे वास्तविक मेधावी छात्रों के लिए सीटें उपलब्ध हो सकेंगी। साथ ही, यह फैसला संबंधित एजेंसियों के लिए एक सख्त चेतावनी है, जिससे उन्हें दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में व्यापक सुधार करने होंगे। दीर्घकालिक रूप से, इस कार्रवाई का उद्देश्य मेडिकल काउंसलिंग प्रक्रिया पर जनता का विश्वास बहाल करना है।
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