बॉम्बे हाई कोर्ट ने बिल्डर की देरी के बाद घर खरीदारों को ब्याज भुगतान का आदेश दिया
अदालत ने एक डेवलपर के दावे को खारिज कर दिया कि कब्जे में देरी से ब्याज रोकना उचित है, उन खरीदारों को मासिक भुगतान अनिवार्य है जिन्होंने अधूरे फ्लैट के लिए ₹2.06 करोड़ का भुगतान किया था। सत्तारूढ़ ने रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम के तहत खरीदार सुरक्षा को मजबूत किया।
एक प्रमुख रियल एस्टेट डेवलपर द्वारा अपार्टमेंट देने में विफल रहने के बाद मुंबई के दो घर खरीदारों ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके लिए उन्होंने कुल ₹2.06 करोड़ चुकाए थे। बिल्डर ने तर्क दिया कि निर्माण की लंबी अवधि, महामारी से संबंधित व्यवधानों के कारण बढ़ी, उसे विलंबित कब्जे पर ब्याज का भुगतान करने के दायित्व से मुक्त कर देना चाहिए। अदालत ने, हालांकि, तर्क को अस्थिर पाया, इस बात पर जोर दिया कि आरईआरए ढांचा खरीदारों को बाहरी असफलताओं के बावजूद, भुगतान की तारीख से ब्याज अर्जित करने का बिना शर्त अधिकार देता है।
यह निर्णय भारत के रियल एस्टेट क्षेत्र में उपभोक्ता-अनुकूल प्रावधानों को लागू करने की बढ़ती न्यायिक इच्छा को रेखांकित करता है। डेवलपर को 2017 तक पूर्वप्रभावी रूप से ब्याज माफ करने का आदेश देकर, पीठ ने उद्योग को एक स्पष्ट संकेत भेजा कि अनुबंध संबंधी देरी को खरीदारों के खिलाफ हथियार नहीं बनाया जा सकता है। कानूनी विद्वानों का कहना है कि यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट की हालिया घोषणाओं के अनुरूप है जो आवास परियोजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही को प्राथमिकता देता है, खासकर महानगरीय बाजारों में जहां सट्टा निवेश बड़े पैमाने पर होता है।
व्यापक संदर्भ में, इस फैसले से देश भर में चल रहे विवादों पर असर पड़ने की संभावना है, जिससे डेवलपर्स को परियोजना की समयसीमा और वित्तीय योजना का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित किया जा सकेगा। रियल-एस्टेट एसोसिएशनों ने संभावित नकदी-प्रवाह दबावों की चेतावनी दी है, जबकि उपभोक्ता वकालत समूहों ने फैसले को घर खरीदारों की जीत के रूप में सराहा है। आने वाले वर्ष में, निर्णय इसी तरह की मुकदमेबाजी की लहर को उत्प्रेरित कर सकता है, डेवलपर्स को अधिक कठोर परियोजना प्रबंधन प्रथाओं को अपनाने के लिए मजबूर कर सकता है और संभवतः आरईआरए के प्रवर्तन तंत्र को मजबूत करने के लिए नियामक परिशोधन को बढ़ावा दे सकता है।
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