ईसीआई ने शीर्ष अदालत को बताया कि सीईसी को केवल सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह ही हटाया जा सकता है
भारतीय चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह ही हटाया जा सकता है। आयोग ने एक आम हलफनामा दायर किया जिसमें कहा गया कि सीईसी के कामकाज पर रोक लगाने का कोई भी प्रयास 2023 अधिनियम के विपरीत है।

भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी कानूनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) को केवल सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान प्रक्रिया के माध्यम से ही हटाया जा सकता है। चुनाव आयुक्त, सीईसी कुमार और चुनाव आयुक्त संधू और जोशी द्वारा दायर एक आम हलफनामे में, आयोग ने अपने नेतृत्व की स्वतंत्रता पर जोर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि सीईसी के कामकाज पर रोक लगाने का कोई भी प्रयास 2023 अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है, जो चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति और निष्कासन को नियंत्रित करता है। यह रुख चुनाव निकाय के प्रमुख को दी गई संवैधानिक सुरक्षा को मजबूत करता है।
हलफनामे में हाल की कानूनी चुनौतियों को भी संबोधित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि फॉर्म 6, जो नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित है, को इस तरह से संशोधित नहीं किया गया है जो सीईसी के अधिकार से समझौता करेगा। आयोग ने नोट किया कि पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अधिकारियों ने कुछ समावेशन के खिलाफ अपील दायर की थी, जिससे चल रहे कानूनी विवादों में जटिलता की एक और परत जुड़ गई। ईसीआई की प्रतिक्रिया का उद्देश्य उसके शीर्ष अधिकारियों को हटाने को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे के बारे में सवालों का निपटारा करना और इसके स्वतंत्र संचालन में किसी भी हस्तक्षेप को रोकना है।
भारतीय पाठकों के लिए, यह कानूनी स्पष्टीकरण चुनावी प्रक्रिया की अखंडता में विश्वास बनाए रखने के लिए है। चुनाव आयोग की स्वतंत्रता भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला है, और इसके प्रमुख को हटाने के संबंध में कोई भी अस्पष्टता जनता के विश्वास को कमजोर कर सकती है। निष्कासन प्रक्रिया को न्यायपालिका के साथ जोड़कर, आयोग यह सुनिश्चित करना चाहता है कि सीईसी राजनीतिक दबाव के डर के बिना कर्तव्यों का पालन कर सके। इस कदम से देश में चुनाव अधिकारियों के खिलाफ भविष्य की कानूनी चुनौतियों से निपटने के तरीके पर स्थायी प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।
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