नशे के खिलाफ डांटने वाले शिक्षकों को न्यायिक सुरक्षा, ओडिशा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
ओडिशा हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि छात्रों को नशीले पदार्थों के सेवन पर डांटने वाले शिक्षकों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला नहीं चलाया जा सकता।

ओडिशा हाईकोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले के बाद शिक्षण समुदाय को बड़ी कानूनी सुरक्षा मिल गई है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 107 की व्याख्या करते हुए अदालत ने कहा कि जो शिक्षक छात्र को नशीले पदार्थों के सेवन के लिए डांटता या अनुशासन सिखाता है, उसे किसी भी बाद की मर्मस्पर्शी घटना जैसे आत्महत्या के लिए आपराधिक रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। यह मामला तब सामने आया जब एक शिक्षक ने स्कूल परिसर के भीतर नशीली दवाओं के सेवन को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद छात्र की मानसिक स्थिति बिगड़ने से उसकी मौत हो गई और इस सिलसिले में संस्थागत फटकार लगाई गई थी। आपराधिक मुकदमे को खारिज करते हुए अदालत ने उन व्यावहारिक कठिनाइयों को मान्यता दी, जिनका सामना शिक्षक संस्थागत व्यवस्था और छात्र कल्याण को बनाए रखते हुए करते हैं।
शिक्षण संस्थान तेजी से ऐसे संवेदनशील माहौल बनते जा रहे हैं जहाँ अनुशासनात्मक कार्रवाई के बाद छात्रों और अभिभावकों की ओर से भारी नाराजगी देखने को मिलती है। शिक्षकों को अक्सर एक तरफ नशीली दवाओं के इस्तेमाल जैसी खतरनाक आदतों को रोकने की पेशेवर जिम्मेदारी और दूसरी तरफ किसी परेशान छात्र के आवेगी होने पर गंभीर आपराधिक मुकदमों के डर के बीच पिसना पड़ता है। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि आक्रामक रूप से डांटना सीधा मानसिक उत्पीड़न है, जो एक संवेदनशील नाबालिग को खुद को नुकसान पहुँचाने के लिए प्रेरित करता है। वहीं, बचाव पक्ष ने सफलतापूर्वक यह साबित किया कि प्रशासनिक निगरानी और नैतिक सुधार शिक्षा का अहम हिस्सा हैं और रोजमर्रा के शिक्षण अनुशासन को आपराधिक बनाना पूरी शिक्षा व्यवस्था को ठप कर सकता है।
यह न्यायिक स्पष्टता देश भर के उन शिक्षकों को बहुत जरूरी राहत देती है जो रोजाना किशोरों के बीच नशे की गंभीर चुनौतियों से जूझते हैं। स्कूल प्रशासन से उम्मीद की जाती है कि वे नए दिशानिर्देश जारी करेंगे, जिससे शिक्षक बिना किसी संकोच के एंटी-नारकोटिक्स नीतियों को लागू कर सकें, यह जानते हुए कि मानक सुधारात्मक उपाय कानूनी रूप से सुरक्षित हैं। हालांकि, यह फैसला इस बात पर भी जोर देता है कि स्कूलों के लिए यह जरूरी है कि वे अनुशासनात्मक फटकार के साथ-साथ पेशेवर मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग की व्यवस्था करें ताकि संवेदनशील युवाओं को मानसिक तनाव से बचाया जा सके।
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