मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अवैध सड़क किनारे होर्डिंग्स पर रोक लगाई
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने सड़क विभाजकों और पैदल मार्गों पर अनधिकृत होर्डिंग्स के प्रसार को चुनौती देने वाले सार्वजनिक हित के मुकदमे के जवाब में एक नोटिस जारी किया। यह निर्णय उन स्थापित व्यावसायिक हितों को बाधित करने की धमकी देता है जो लंबे समय से सार्वजनिक स्थान पर कब्जा कर रहे हैं।

एक नागरिक समूह द्वारा दायर याचिका ने मध्य प्रदेश की कई शहरों की संकरी मीडियन और पैदल मार्गों पर घुसपैठ करने वाले बिलबोर्ड और विज्ञापन संरचनाओं के अव्यवस्थित फैलाव को उजागर किया। ये प्रतिष्ठापन अक्सर नगरपालिका अनुमति के बिना लगाए जाते हैं, जिससे सड़कों की प्रभावी चौड़ाई घट जाती है, यात्रियों के लिए जाम पैदा होते हैं और पैदल यात्रियों के लिए खतरे उत्पन्न होते हैं, विशेषकर भीड़भाड़ वाले समय में।
न्यायालय का नोटिस राज्य सरकार को ऐसे प्रतिष्ठानों का विस्तृत सूची प्रस्तुत करने और मौजूदा शहरी नियोजन कानूनों के तहत उनकी निरंतर उपस्थिति को जायज़ ठहराने के लिए बाध्य करता है।
मूलभूत तनाव नगरपालिकाओं के ज़ोनिंग नियमों को लागू करने के प्रयास और उच्च-दृश्यता वाले विज्ञापन स्थानों से लाभ कमाने वाले व्यावसायिक इकाइयों के बीच टकराव से उत्पन्न होता है। पिछले दशक में सड़क किनारे विज्ञापन की मांग में तेज़ी आई है, जो उपभोक्ता ध्यान के लिए प्रतिस्पर्धी बाजार से प्रेरित है। स्थानीय अधिकारियों को राजस्व विचारों को सुरक्षित और सुलभ सार्वजनिक स्थानों को बनाए रखने की आवश्यकता के साथ संतुलित करने में कठिनाई हुई है। यह मुकदमा नागरिक समाज द्वारा सार्वजनिक अवसंरचना के अनियंत्रित वाणिज्यीकरण के खिलाफ बढ़ती प्रतिक्रिया को उजागर करता है।
यदि न्यायालय अवैध होर्डिंग्स को हटाने का आदेश देता है, तो तत्काल प्रभाव प्रमुख राजमार्गों के दृश्य को पुनः आकार देने का होगा, जिससे यातायात प्रवाह में सुधार और दुर्घटना जोखिम में कमी संभव है। इसके अलावा, यह निर्णय अन्य भारतीय राज्यों के लिए एक मिसाल स्थापित कर सकता है जो समान घुसपैठ से जूझ रहे हैं, जिससे सार्वजनिक भूमि पर विज्ञापन नीतियों का राष्ट्रीय स्तर पर पुनर्मूल्यांकन प्रेरित होगा। यह प्रभाव डिजिटल या ऑफ‑रोड विज्ञापन प्लेटफार्मों की ओर बदलाव को भी प्रोत्साहित कर सकता है, जिससे पारंपरिक बिलबोर्ड आय पर निर्भर स्थानीय व्यवसायों की राजस्व धाराएँ बदल सकती हैं।
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