सुप्रीम कोर्ट ने अरावली रेंज संरक्षण रिपोर्ट के लिए नवंबर की अंतिम तिथि तय की
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उच्चाधिकार प्राप्त अरावली पर्यावरण पैनल द्वारा प्रक्रियात्मक विस्तार के सभी अनुरोधों को खारिज कर दिया। पीठ ने एक समान पारिस्थितिक परिभाषा और बाध्यकारी खनन नियमों को प्रस्तुत करने के लिए एक सख्त तीस नवंबर की समय सीमा तय की।
दशकों से, प्राचीन अरावली पहाड़ी श्रृंखला ने उत्तरी भारत के लिए मरुस्थलीकरण के खिलाफ एक प्रतिस्पर्धी पारिस्थितिक बफर के रूप में कार्य किया है। वाणिज्यिक खनन सिंडिकेट और रियल एस्टेट डेवलपर्स ने राज्य क्षेत्राधिकारों के बीच नियामक अस्पष्टताओं का फायदा उठाते हुए, सीमा को धीरे-धीरे कम कर दिया है। न्यायिक हस्तक्षेप के कारण पहाड़ियों की भौगोलिक सीमाओं को कानूनी रूप से परिभाषित करने के तरीके पर लंबे समय से देरी हो रही है। पर्यावरण मंत्रालयों और राज्य खनन विभागों ने ऐतिहासिक रूप से स्थानीय औद्योगिक राजस्व धाराओं की रक्षा के लिए वर्गीकरण पर अपने पैर खींच लिए हैं। एक्सटेंशन देने से न्यायिक इनकार इस प्रशासनिक जड़ता को तोड़ देता है, जिससे समिति पर परस्पर विरोधी वैज्ञानिक डेटा को एक अचूक कानूनी ढांचे में संश्लेषित करने का भारी दबाव पड़ता है। खनन लॉबी को अब अस्तित्वगत खतरे का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि न्यायपालिका नौकरशाही की शिथिलता के प्रति शून्य सहिष्णुता का संकेत देती है। एक बार नवंबर की रिपोर्ट बाध्यकारी अदालती आदेशों में तब्दील हो जाने के बाद, पूरे क्षेत्र में खदानों का संचालन करने वाले वाणिज्यिक उद्यमों को आसन्न परिचालन रुकावट का सामना करना पड़ेगा। आसपास के क्षेत्र के राज्य कोषागारों को खनिज रॉयल्टी राजस्व में तीव्र संकुचन के लिए तैयार रहना चाहिए। अंतिम लाभार्थी उत्तरी भारत का भूमिगत जल स्तर है, जो अनियंत्रित औद्योगिक उत्खनन से एक नाजुक राहत प्रदान करता है।
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