जब सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध को खारिज कर दिया
सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के अनुरोध को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि पूर्ण प्रतिबंध एक व्यवहार्य समाधान नहीं है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि कोई भी व्यक्ति या समूह प्रदर्शन के लिए किसी विशिष्ट सार्वजनिक स्थान पर कब्जा करने के अप्रतिबंधित अधिकार का दावा नहीं कर सकता है।

शीर्ष अदालत ने उस याचिका की जांच की जिसमें जंतर मंतर पर सभी प्रकार के विरोध प्रदर्शनों पर रोक लगाने की मांग की गई थी, जो एक ऐतिहासिक वेधशाला है जो सार्वजनिक समारोहों और राजनीतिक रैलियों के लिए एक लोकप्रिय स्थल बन गई है। न्यायाधीशों ने कहा कि स्थान सरकार के स्वामित्व में है और जनता के लिए खुला है, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पूर्ण प्रतिबंध असहमति व्यक्त करने के लोकतांत्रिक अधिकार में हस्तक्षेप करेगा। उनका निर्णय पहले के आदेशों की समीक्षा पर आधारित था जिसमें विशिष्ट आयोजनों के दौरान सीमित प्रतिबंध लगाए गए थे।
अपने तर्क में, अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि संविधान भाषण और सभा की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, फिर भी ये अधिकार पूर्ण नहीं हैं। यह देखा गया कि अधिकारी सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने, संपत्ति की रक्षा करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उचित शर्तें लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे उपायों को संकीर्ण रूप से तैयार किया जाना चाहिए। फैसले ने स्पष्ट कर दिया कि व्यापक जनहित और कानूनी ढांचे पर विचार किए बिना कोई भी जंतर-मंतर सहित किसी विशेष स्थान पर विरोध प्रदर्शन करने के अयोग्य अधिकार का दावा नहीं कर सकता है।
इस फैसले का सार्वजनिक प्रदर्शनों को नियंत्रित करने वाले नागरिक समाज समूहों और राज्य सरकारों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। व्यापक प्रतिबंध को खारिज करते हुए, अदालत ने पुष्टि की कि प्रदर्शनकारियों को जहां आवश्यक हो अनुमति लेनी चाहिए और कानूनी प्रतिबंधों का सम्मान करना चाहिए, साथ ही सार्वजनिक मंच पर चिंताओं को व्यक्त करने की उनकी क्षमता की भी रक्षा करनी चाहिए। पर्यवेक्षकों को उम्मीद है कि यह निर्णय पूरे भारत में सुरक्षा चिंताओं और विरोध के अधिकार के बीच संतुलन पर भविष्य की बहस को आकार देगा।
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