'अवरुद्ध निकास, केबिन विभाजन': एनएचआरसी ने पंजाब के मुख्य सचिव से तीर्थ यात्रा योजना के तहत तीर्थयात्रियों को ले जाने वाली बसों का निरीक्षण करने को कहा; 7 दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करें
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सुरक्षा खतरों की रिपोर्ट के बाद पंजाब के मुख्य सचिव को तीर्थ यात्रा योजना के तहत चलने वाली बसों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। अधिकारियों को अवरुद्ध आपातकालीन निकास और आंतरिक विभाजन जैसे मुद्दों को संबोधित करते हुए सात दिनों के भीतर एक विस्तृत स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पंजाब के मुख्य सचिव को राज्य सरकार की तीर्थ यात्रा योजना के तहत चलने वाली बसों का तत्काल निरीक्षण शुरू करने का निर्देश दिया है। यह हस्तक्षेप पूरे क्षेत्र में विभिन्न धार्मिक स्थलों तक तीर्थयात्रियों को ले जाने के लिए नामित वाहनों पर यात्री सुरक्षा मानकों पर बढ़ती चिंताओं के बाद किया गया है। अधिकारियों को सुरक्षा मूल्यांकन पूरा करने और पूरे पारगमन बेड़े की भौतिक स्थिति और यांत्रिक फिटनेस पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सात दिनों की सख्त समय सीमा दी गई है।
गंभीर सुरक्षा कमियों ने मानवाधिकार पैनल को कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया, विशेष रूप से संरचनात्मक परिवर्तनों के संबंध में जो वाहनों के अंदर सुरक्षित आवाजाही को बाधित करते हैं। निरीक्षण में कई बसों के यात्री क्षेत्रों के भीतर अवरुद्ध आपातकालीन निकास और अनधिकृत केबिन विभाजन की उपस्थिति का पता चला। ये भौतिक बाधाएं संभावित सड़क किनारे आपात स्थिति या आग लगने के दौरान तेजी से निकासी को रोककर अत्यधिक खतरे पैदा करती हैं। आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि जब सार्वजनिक अधिकारी बड़ी संख्या में नागरिकों के लिए परिवहन सेवाओं का आयोजन करते हैं तो सुरक्षा अनुपालन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
पूरे भारत में लाखों नागरिकों के लिए सार्वजनिक परिवहन सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय बनी हुई है, जहां आधिकारिक तीर्थयात्रा कार्यक्रम व्यापक बुजुर्ग आबादी की सेवा करते हैं। जब राज्य प्रशासन बड़े पैमाने पर यात्रा पहल को प्रायोजित करता है, तो वाहन सुरक्षा और आपातकालीन तैयारी सीधे जनता के विश्वास और यात्री सुरक्षा को प्रभावित करती है। मानवाधिकार संस्थानों द्वारा सख्त नियामक निरीक्षण प्रशासनिक जवाबदेही को लागू करने में मदद करता है, यह सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक कल्याण कार्यक्रम बुनियादी सुरक्षा प्रोटोकॉल पर समझौता नहीं करते हैं या यात्रियों को उनकी यात्रा के दौरान परिहार्य शारीरिक जोखिमों में नहीं डालते हैं।
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