बॉम्बे हाई कोर्ट ने बाल दुर्व्यवहार के मामलों में माता-पिता की चुप्पी पर रेखा खींची
बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि माता-पिता को बच्चे के यौन उत्पीड़न की रिपोर्ट करने से हतोत्साहित करना POCSO अधिनियम की धारा 21 के तहत अपराध नहीं है। यह फैसला रिपोर्ट न करने के कृत्य को दूसरे को चुप रहने के लिए प्रभावित करने की आपराधिकता से अलग करता है।

अदालत का फैसला उस याचिका से सामने आया जिसमें आरोप लगाया गया था कि एक पिता को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज करने के खिलाफ चेतावनी दी गई थी। न्यायाधीशों ने धारा 21 की वैधानिक भाषा की जांच की, जो किसी बच्चे को रिपोर्ट करने से रोकने के कृत्य को दंडित करती है, न कि केवल माता-पिता को ऐसा करने में विफल रहने पर। विधायी मंशा को स्पष्ट करते हुए, पीठ ने रेखांकित किया कि कानून निष्क्रिय चूक के बजाय सक्रिय बाधा को लक्षित करता है, जिससे आपराधिक दायित्व का दायरा कम हो जाता है।
इस फैसले के पीछे बाल अधिकारों की वकालत करने वाले समूहों और सामाजिक कलंक से डरने वाले परिवारों के बीच तनाव है। कानूनी विद्वानों ने लंबे समय से इस बात पर बहस की है कि क्या अधिनियम में माता-पिता पर रिपोर्ट करने का कर्तव्य लगाया जाना चाहिए, उनका तर्क है कि ऐसी आवश्यकता सांस्कृतिक मानदंडों और गोपनीयता संबंधी चिंताओं से टकरा सकती है। पीठ की व्याख्या एक सतर्क दृष्टिकोण को दर्शाती है, जो क़ानून के सुरक्षात्मक उद्देश्य को संरक्षित करते हुए अति-अपराधीकरण से बचने की कोशिश करती है। यह निचली अदालतों को माता-पिता के प्रभाव से जुड़े भविष्य के मुकदमों के लिए एक मापा मानक का भी संकेत देता है।
इसका तत्काल प्रभाव पुलिस स्टेशनों और बाल-कल्याण एजेंसियों पर महसूस किया जाएगा, जहां अधिकारियों को अब सक्रिय धमकी और निष्क्रिय चुप्पी के बीच अंतर करना होगा। पीड़ितों को न्याय के लिए एक स्पष्ट मार्ग का अनुभव हो सकता है, बिना इस डर के कि माता-पिता की झिझक आपराधिक आरोपों को जन्म दे सकती है। इसके विपरीत, कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यह फैसला उन लोगों को प्रोत्साहित कर सकता है जो रिपोर्टिंग को हतोत्साहित करते हैं, संभावित रूप से कमजोर बच्चों को असुरक्षित छोड़ देते हैं। इस निर्णय से आने वाले वर्ष में POCSO ढांचे की विधायी समीक्षा को आकार मिलने की संभावना है।
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