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गुजरात: मानवरहित रेलवे क्रॉसिंग पर हादसे में मौत का मामला; हाई कोर्ट ने खारिज की मुआवजे की याचिका, चालक की लापरवाही माना

गुजरात हाई कोर्ट ने मानवरहित रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन की चपेट में आने से मारे गए ऑटो-रिक्शा चालक के परिजनों की मुआवजा याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने हादसे के लिए चालक की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। यह फैसला सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का इस्तेमाल करते समय व्यक्तिगत जवाबदेही के कड़े कानूनी मानकों को रेखांकित करता है।

LiveLawOctober 24, 20261 min read
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गुजरात: मानवरहित रेलवे क्रॉसिंग पर हादसे में मौत का मामला; हाई कोर्ट ने खारिज की मुआवजे की याचिका, चालक की लापरवाही माना
The Strategic Consequence
बुनियादी ढांचा हादसों में व्यक्तिगत लापरवाही को लेकर अदालती कड़ाई से सरकारी परिवहन उपक्रमों पर वित्तीय मुआवजे का बोझ कम होगा।

गुजरात हाई कोर्ट ने ट्रेन की टक्कर में मारे गए एक वाहन चालक के परिजनों द्वारा दायर मुआवजे की याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है। यह हादसा एक मानवरहित रेलवे लेवल क्रॉसिंग पर हुआ था, जो ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में हादसों के लिहाज से संवेदनशील माने जाते हैं। अदालत की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मृतक ने रेलवे ट्रैक पार करने से पहले अनिवार्य सावधानी न बरतकर गंभीर लापरवाही बरती थी। इसके साथ ही कोर्ट ने इस हादसे के मामले में रेलवे प्रशासन को किसी भी वित्तीय देनदारी से मुक्त कर दिया।

मानवरहित रेलवे क्रॉसिंग को लेकर कानूनी बहस लंबे समय से संस्थागत जिम्मेदारी और सुरक्षा चेतावनियों के पालन के बीच झूलती रही है। हालांकि नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं का तर्क है कि स्वचालित बैरियर या ओवरब्रिज बनाकर ऐसे खतरनाक क्रॉसिंग को समाप्त करना सरकार का मौलिक कर्तव्य है, लेकिन अदालतें अब व्यक्तिगत जवाबदेही पर अधिक जोर दे रही हैं। कोर्ट के इस रुख से स्पष्ट संदेश जाता है कि यदि स्पष्ट सुरक्षा नियमों और बुनियादी जागरूकता की अनदेखी की जाती है, तो नागरिक मुआवजे का दावा नहीं कर सकते।

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इस फैसले का असर देशभर में सार्वजनिक परिवहन और बुनियादी ढांचे से जुड़े भविष्य के दुर्घटना मामलों पर पड़ने की संभावना है। निचली अदालतें उन मामलों में याचिकाओं को खारिज करने के लिए इस फैसले का मिसाल के तौर पर इस्तेमाल करेंगी, जहां पीड़ितों ने चेतावनी के संकेतों का पालन करने में लापरवाही बरती हो। वहीं दूसरी ओर, इस कानूनी राहत के बावजूद, रेलवे अधिकारियों पर मानवरहित क्रॉसिंग को पूरी तरह समाप्त करने का दबाव बना रहेगा, क्योंकि अदालती संरक्षण उन्हें संस्थागत जिम्मेदारी और सुरक्षा मानकों के पालन से मुक्त नहीं करता।

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