चुनावों में बच्चों को राजनीतिक प्रचार के लिए इस्तेमाल करने पर मद्रास हाई कोर्ट ने कहा: राष्ट्र और संसद को इस पर बहस करनी चाहिए
मद्रास हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया पर राजनीतिक प्रचार में अल्पवयस्क बच्चों को शामिल करने की गंभीर चिंता जताई है। न्यायाधीश डी. भर्त चक्रवर्ती ने उन माता-पिता की आलोचना की, जो बच्चों के वीडियो पोस्ट करके किसी विशेष पार्टी के पक्ष में वोट मांगते हैं, जिसे उन्होंने गलत पालन-पोषण बताया।
मद्रास हाई कोर्ट ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर राजनीतिक प्रचार में बच्चों का शोषण करने पर कड़े शब्दों में टिप्पणी की है। न्यायाधीश डी. भर्त चक्रवर्ती ने उन माता-पिता की ओर संकेत किया, जो आगामी 2026 चुनावों से पहले यूट्यूब रील्स पोस्ट करते हैं, जिनमें छोटे बच्चे वयस्कों से टीवीके (TVK) के पक्ष में वोट करने की सख्ती करते दिखते हैं। कोर्ट ने नोट किया कि इन ऑनलाइन प्रदर्शनों का स्वाद खराब है और यह उन वयस्कों के निर्णय क्षमता पर खरा नहीं उतरता। अल्पवयस्कों का उपयोग राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए ज़िम्मेदार पालन-पोषण की सीमाओं को पार करता है।
कानूनी प्रेक्षकों का कहना है कि चुनावी कानून और बाल सुरक्षा दिशानिर्देश अल्पवयस्कों के सार्वजनिक अभियानों में उपयोग को कठोरता से नियंत्रित करते हैं। जब माता-पिता छोटे बच्चों को राजनीतिक नारे दोहराने के लिए स्क्रिप्ट लिखते हैं, तो इससे सहमति और शामिल अल्पवयस्कों की भावनात्मक कल्याण के बारे में नैतिक प्रश्न उठते हैं। चुनावी चक्रों के दौरान राजनीतिक प्रभाव के लिए पारिवारिक गतिको हथियार के रूप में इस्तेमाल करने वाले यूज़र-जनरेटेड कंटेंट को मॉनिटर करने में सोशल मीडिया कंपनियां अक्सर संघर्ष करती हैं, जिससे कोर्ट को न्यायिक अवलोकन पेश करने के लिए कदम उठाना पड़ता है।
यह फैसला भारत के पाठकों के लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर युवा वर्ग को लक्षित करने वाला राजनीतिक कंटेंट तेजी से बढ़ रहा है। कोर्ट की यह स्थिति एक याद दिलाती है कि बच्चों की सुरक्षा डिजिटल राजनीतिक संलग्नता से अधिक प्राथमिकता पाई जानी चाहिए। प्रेक्षकों की उम्मीद है कि बाल कल्याण बोर्ड और चुनाव आयोग इन अवलोकनों का ध्यान देंगे और ऑनलाइन अभियानों में अल्पवयस्कों की भागीदारी को रोकने के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश जारी करने पर विचार करेंगे।
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