SEM ने सीजेपी नेताओं सौरव दास और आशुतोष रंका की रिहाई का आदेश दिया
विशेष कार्यकारी मैजिस्ट्रेट ने सीजेपी नेताओं सौरव दास और आशुतोष रंका की रिहाई का आदेश दिया, जिन्हें पहले हिरासत में रखा गया था। उनकी गिरफ्तारी जंतर मंतर विरोध स्थल पर शांति बांड के उल्लंघन के आरोप से हुई थी।

दोनों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया जब पुलिस ने कहा कि वे दिल्ली के जंतर मंतर में डीनोटिफाइड विरोध क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे, जो पिछले कुछ महीनों में कई बड़े पैमाने पर प्रदर्शनों का केंद्र रहा है। अधिकारियों का दावा था कि उनकी उपस्थिति शांति बांड का उल्लंघन करती है, जो प्रतिभागियों पर हिंसा रोकने और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगाए गए थे। यह घटना 14 अक्टूबर को हुई, जब दोनों को हिरासत में लिया गया और आगे की जांच के लिए पाँच दिन के न्यायिक रिमांड पर रखा गया।
सुनवाई के दौरान, विशेष कार्यकारी मैजिस्ट्रेट ने शांति बांड के उल्लंघन के आरोप से संबंधित दावों की जांच की और रक्षा पक्ष द्वारा प्रस्तुत कानूनी तर्कों पर विचार किया। अदालत ने नोट किया कि सबूत सार्वजनिक सुरक्षा के लिए स्पष्ट खतरे को प्रदर्शित नहीं करते थे और कार्यकर्ताओं ने जांचकर्ताओं के साथ सहयोग किया था। मामले की समीक्षा के बाद, मैजिस्ट्रेट ने सौरव दास और आशुतोष रंका की तत्काल रिहाई का आदेश दिया, यह कहते हुए कि उन्हें हिरासत में रखने के लिए पर्याप्त आधार नहीं थे।
इस रिहाई ने नागरिक समाज समूहों का ध्यान आकर्षित किया है, जो इस घटना को भारत में विरोध आयोजकों पर पड़ने वाली व्यापक जांच के हिस्से के रूप में देखते हैं। पर्यवेक्षक कहते हैं कि यह निर्णय इस सिद्धांत को सुदृढ़ करता है कि शांतिपूर्ण सभा को अनुचित रूप से प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए, साथ ही कार्यकर्ताओं को सार्वजनिक प्रदर्शनों के साथ आने वाली कानूनी जिम्मेदारियों की याद दिलाता है। पूरे देश के पाठकों के लिए, यह मामला दिखाता है कि अदालतों को व्यवस्था बनाए रखने और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के बीच संतुलन कैसे बनाना चाहिए।
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