चुनाव आयुक्तों को मुकदमों से आजीवन छूट देने वाले कानून पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र और निर्वाचन आयोग से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने 2023 के नियुक्ति कानून की धारा 16 को लेकर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से जवाब तलब किया है। इस याचिका में शीर्ष अधिकारियों को मुकदमों से मिलने वाले आजीवन संरक्षण की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाए गए हैं।

यह मामला तब शुरू हुआ जब संसद के एक प्रमुख सदस्य ने चुनाव आयुक्तों के कार्यकाल और सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले कानूनी संरक्षण से जुड़े प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। इस विवाद के केंद्र में 'मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023' की धारा 16 है। यह धारा चुनाव आयुक्तों को उनके आधिकारिक कर्तव्यों के पालन के दौरान किए गए कार्यों के लिए दीवानी (सिविल) और आपराधिक मुकदमों से पूरी तरह छूट प्रदान करती है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि इस तरह का असीमित संरक्षण लोकतांत्रिक जवाबदेही को कमजोर करता है और संवैधानिक संस्थाओं को कानून के शासन से ऊपर रखता है।
यह कानूनी लड़ाई कार्यपालिका और स्वतंत्र निगरानी संस्थाओं के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव को रेखांकित करती है। कानून के आलोचकों का कहना है कि आजीवन कानूनी छूट देने से चुनाव कराने वाली संस्थाओं की तटस्थता पर आम जनता का भरोसा कम होता है, खासकर ऐसे समय में जब लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की निष्पक्षता पर जनता और राजनीतिक दलों की पैनी नजर है। दूसरी ओर, सरकार इस प्रावधान का बचाव करते हुए तर्क दे रही है कि अधिकारियों को दुर्भावनापूर्ण और राजनीति से प्रेरित मुकदमों से बचाना जरूरी है, ताकि चुनाव के संवेदनशील दौर में चुनावी तंत्र के कामकाज पर कोई असर न पड़े।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी करने का यह फैसला भारतीय लोकतंत्र के संस्थागत संतुलन के लिहाज से एक महत्वपूर्ण मोड़ है। अगर अदालत इस पूर्ण छूट वाले प्रावधान के खिलाफ फैसला देती है, तो सरकार को कानून में संशोधन करना पड़ सकता है, जिससे संवैधानिक पदों पर बैठे अधिकारियों के कानूनी संरक्षण की सीमाएं फिर से तय होंगी। इसके विपरीत, यदि कोर्ट इस प्रावधान को बरकरार रखता है, तो इससे चुनाव अधिकारियों की प्रशासनिक स्वायत्तता मजबूत होगी और उच्च पदों के लिए कानूनी संरक्षण की एक बड़ी मिसाल कायम होगी।
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